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बिना अनुज्ञा कृषि उत्पाद विक्रय पर कार्रवाई

प्रशासन ने जब्त की उर्वरक एवं कीटनाशक

महासमुंद, छत्तीसगढ़। कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर कृषकों की शिकायत प्राप्त होने पर आज कृषि विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। उप संचालक कृषि एफ. आर. कश्यप के मार्गदर्शन में सरायपाली स्थित फर्म ए.एस.आर. ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आकाशवाणी रोड के गोदाम में छापा मारा गया।
उक्त कार्रवाई कृषि उर्वरक/कीटनाशी निरीक्षक बी. एल. मिर्धा द्वारा की गई, जिसमें फर्म द्वारा बिना वैध अनुज्ञा पत्र के कृषि उत्पादों का विक्रय करते पाए जाने की पुष्टि हुई।

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निरीक्षण के दौरान गोदाम से निम्न सामग्री जप्त की गई। जिसमें मैजिक ड्रॉप 91.5 लीटर, प्लांटों पावर 554 लीटर, रूट बूस्ट अज्ञात मात्रा, नीम गोल्ड यूरिया 3 बैग, बायो काप डीएपी 5 बैग, एक्टिव प्लस 3 नग शामिल है।

जप्तशुदा सामग्री को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा नियम 1971 के प्रावधानों के तहत सुरक्षित रखा गया है एवं नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

किसान हित मे अनियमित गतिविधियों पर कार्रवाई

जिला प्रशासन द्वारा कृषकों के हित में ऐसी अनियमित गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री लंगेह ने स्पष्ट किया है कि जिले में बिना अनुज्ञा कृषि इनपुट का क्रय-विक्रय कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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